पेंशन सिस्टम को लेकर बदला नियम, अब एक साल में 2 बार मिलेगी ये सुविधा PM Modi govt news DLS News

नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension Scheme) में निवेश करने वाले ऑल सीटिजन मॉडल के तहत अब निवेशकों को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA’s) बदलने के लिए साल में दो बाद विकल्प मिलेंगे. इसके पहले यह सुविधा एक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही मिलता था. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी कर इस बारे में जानकारी दी है.

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