अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) को दिल्ली की विशेष अदालत ने टेरर फंडिंग के दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई है. मलिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. फैसले के दौरान मलिक कोर्ट रूम में मौजूद रहे. यासीन मलिक पर फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था. मलिक को दो अपराधों आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और यूएपीए की धारा 17 (आतंकवादी गतिविधियों के लिए राशि जुटाना) के लिए दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. यासीन मलिक को कुल 8 मामलों में सजा सुनाई गई है.

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